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    नियम और विनियम

    • संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) के पत्र दिनांक 10.7.2015 के अनुसार जीट में आवास सहित सुविधाएं प्रशिक्षुओं के अलावा अन्य को नहीं दी जा सकती हैं।
    • कमरे के साथ-साथ जीट परिसर के अंदर धूम्रपान और शराब पीना सख्त वर्जित है।
    • दीवारों या कमरों के अंदरूनी हिस्से या परिसर में कहीं भी विरूपण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
    • प्रतिभागियों को चाबियां अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए और उन्हें कार्यालय समय के दौरान जीट कार्यालय/प्रभारी प्रवास में या कार्यालय समय के बाद नामित व्यक्ति के पास जमा करना होगा।
    • जब प्रतिभागी कमरे से बाहर निकलें तो लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए।
    • पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। सुधार के लिए टपकते नल को ध्यान में लाया जाना चाहिए।
    • जीट चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों के सभी प्रतिभागियों को कमरे आवंटित किए जाएंगे। यदि कमरे में बिस्तर उपलब्ध हैं तो एस्कॉर्ट आवंटित किए जाएंगे।

         

    एस्कॉर्ट्स में उन प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो हैं:-

    1. नेत्रहीन।
    2. शारीरिक रूप से विकलांग।
    3. बीमारियों या विकारों से पीड़ित हैं और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
    4. प्राथमिकता के इस क्रम में आश्रित नाबालिग बच्चे।